न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
रांची। झारखंड हाई कोर्ट में रांची हिंसा की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर अब तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार से अपटूडेट स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन इस मामले की सुनवाई टल गयी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में इस मामले की सुनवाई कर रही है।अगली सुनवाई के दिन अदालत इस जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनायेगा।पैगंबर विवाद को लेकर झारखंड के रांची में भी 10 जून को जमकर बवाल हुआ था। रांची में जुमे की नमाज के बाद मंदिर में पत्थर फेंका गया। इतना ही नहीं लोगों ने जमकर हंगामा, तोडफोड़ और आगजनी भी की थी। वहीं डेली मार्केट के पास कई राउंड फायरिंग भी की गयी थी। इसके बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी थी। हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत भी हुई थी।
राज्य के सभी थानों को सीसीटीवी से लैस करें : हाई कोर्ट
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में डीजीपी को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी थानों को पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस किया जाए. इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को यह भी निर्देश दिया है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे थाना में लगे सीसीटीवी का डाटा 18 महीने तक स्टोर रहे. हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी रिएल्टी प्राइवेट लिमिटेड और शौभिक बनर्जी एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
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