न्यूज स्टॉपेज डेस्क
जमीन घोटाला मामले में ईडी की ओर से किया गया समन राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में उनके वकीलों ने कही। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि यह न आपराधिक मामला है और ना ही उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है। एसे में ईडी का समन सही नहीं है। अब इस मामले में अगली सुवाई 13 अक्टूबर को होगी। बताते चलें कि 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सीएम हेमंत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब हाईकोर्ट ने याचिका को त्रुटिपूर्ण बताया था। इसमें सुधार करने कहा था जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेने के वकील ने कोर्ट से समय की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। तब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी।
ईड ने नहीं किया है स्पष्ट, क्यों कर रहा है तलब
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में बुधवार को मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री का पक्ष रखा। दोनों अधिवक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री को गवाह के रूप में ईडी तलब कर रही है या आरोपी के रूप में, इस बात को ईडी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया।
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