– तीन दिन में टैक्स नहीं जमा किया तो कचरा उठाव और पानी सप्लाई कर दिया जाएगा बंद
न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची नगर निगम ने अपने राजस्व वसूली अभियान को और तेज करते हुए उन बड़े बकाएदारों ही खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है जिन्होंने नगर निगम द्वाला कई बार दिए गए नोटिस के बावजूद अब तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है। इन बकायेदारों पर कुल 233 करोड़ की देनदारी है, जिससे नगर निगम को राजस्व हानि हो रही है और शहरी सेवाओं के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। नगर निगम द्वारा पूर्व में 100 प्रमुख बकायेदारों को नोटिस जारी कर बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने के निर्देश दिया गया था। निगम के कर संघहकर्ताओं और अधिकृत एजेंसियों ने भी इन बकाएदारों से संपर्क कर उन्हें कर जमा करने के लिए प्रेरित किया लेकिन अब तक 73 बकायेदारों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। इन बकायेदारों में बीआईटी मेसरा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से लेकर वाईएमसीए जैसे संस्थान भी शामिल हैं।
23 फरवरी के बाद कचरा उठाव, पानी सप्लाई होगा बंद
रांची नगर निगम ने बकायेदारों की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए 20 फरवरी 2025 को इन सभी 73 बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी करेगा। यदि तीन कार्य दिवस के भीतर अर्थात 23 फरवरी 2025 तक बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नगर निगम होकर इन बकाएदारों नागरिक सुविधाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा। जिसमेें डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और वाटर सप्लाई शामिल है।
कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही है कार्रवाई
यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 11 (14) (6) के तहत की जा रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिक सुविधाओं को स्थायी या अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। यदि सबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा नगर निगम के बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है।
प्रशासक की अपील समय रहते करें टैक्स भुगतान
नगर निगम के आयुक्त ने सभी करदाताओं से अपील है कि वे इस अंतिम चेतावनी को गंभीरता से ले और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बकाए टैक्स का भुगतान करें। अन्यथा गगर निगम मजबूर होकर ना सामरिक सुविधाओं को रोकने के लिए विवश होगा। रांची नगर निगम सभी नागारिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। समय पर कर भुमतान शहर की विकास योजनाओं को सुदृद्ध किय सकता है। अतः सभी बकाएदार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना टैक्स भुुगतान करें और नामरिक सेवाओं में किसी भी प्रकार की सुविधा से बचें।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं भुगतान
बकायेदार अपने करका भुगतान कई तरीकों से कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान अगर करना है तो रांची नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डिजिटल पेमेंट द्वारा भुगतान किया जा सकता है। ऑफलाइन भुगतान नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होकर नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं। वहीं, बैंक ट्रांसफर अधिकृत बैंक शाखाओं के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।