न्यूज स्टॉपेज डेस्क
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ( (Right to Education – RTE) के तहत रांची जिले में निजी स्कूलों में निःशुल्क नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को अब 20 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। यह जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में दी। तिथि विस्तार का निर्णय उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर लिया गया है।
महत्वपूर्ण जानकारी
पोर्टल लॉन्च: 3 मार्च 2025 को डीसी द्वारा पोर्टल का शुभारंभ
कुल स्कूल: 121 निजी विद्यालय आरटीई के तहत नामांकित
लॉटरी प्रक्रिया: यदि आवेदन निर्धारित सीटों से अधिक होंगे तो ऑनलाइन रैंडम लॉटरी द्वारा चयन होगा
स्कूल चयन: आवेदन में अभिभावक 3 पसंदीदा स्कूल चुन सकते हैं
दस्तावेज जरूरी: जन्म प्रमाण पत्र, 72,000 से कम आय का प्रमाण-पत्र और बच्चे की फोटो
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
– रांची जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
– अभिभावक को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा
– स्कूलों की सूची से 3 विद्यालयों का चयन करें
– स्थान निर्धारण (लोकेशन) गूगल मैप के जरिए करना अनिवार्य
– सभी आवश्यक दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करें
– दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाइन की जाएगी
– गलत जानकारी देने पर आवेदन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है
स्कूलों के लिए निर्देश
आरटीई नियमों का पालन नहीं करने पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। संबंधित स्कूलों को समय पर पोर्टल पर डेटा अपडेट करना अनिवार्य है।