न्यूज स्टॉपेज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे की परमिशन दे दी है. वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी का कहना है कि सर्वेक्षण की पूरी कार्यवाही सीलबंद रखी जानी चाहिए. यदि कुछ भी जारी किया जाता है तो उसमें समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
ज्ञानवापी पर सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि आखिर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश मैं दखल क्यों दे? ASI के भरोसे के बाद अदालत ने यह आदेश दिया था. इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, हमने लिखित दलील में अतिरिक्त जानकारी दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने हमे सुना नहीं. सीजेआई ने कहा कि हम प्रक्रिया के इस चरण में क्यों दखल दें? आप सारी दलीलें तो सुनवाई के दौरान दे चुके हैं. अयोध्या मामले में भी तो एएसआई ने सर्वेक्षण किया था. क्या दिक्कत है!
कोर्ट ने कहा कि आप एक ही ग्राउंड पर हर बार हरेक कार्रवाई पर रोक का आग्रह नहीं कर सकते. CJI ने कहा कि वो मुख्य सूट, जिसमें सूट की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए है उस याचिका पर नोटिस जारी करते हैं. सीजेआई ने कहा , हम सभी पहलुओं पर सुनवाई करेंगे. लेकिन हम सर्वे के आदेश पर दखल क्यों दे?
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे एक बार फिर से शुरू
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे एक बार फिर से शुरू हो गया है। एएसआई की टीम परिसर के अंदर पहुंच चुकी है। इस बार ASI टीम में 61 सदस्य हैं। यानी पिछली बार की तुलना में 40 सदस्य ज्यादा। ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए हैं। वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है।
ज्ञानवापी नहीं पहुंचा मुस्लिम पक्ष
दीवार की बारीक स्कैनिंग की जा रही है। कलाकृतियों को देखा जा रहा है। ASI के साथ हिंदू पक्ष अंदर गया है। जबकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी नहीं पहुंचा। जुमा को देखते हुए प्रदेश में हाईअलर्ट रखा गया है। ज्ञानवापी के आसपास भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है।