न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
राजधानी रांची के सात स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। आज दोपहर 12.00 बजे से 10.05.2024 (60) दिन) या अगले आदेश तक के लिए लागू कर दिया गया है। इस संबंध में सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
इसलिए जारी किया गया है आदेश
प्रशासन को कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्यद्वार, मुख्यमंत्री आवास कांके रोड पर भी हो रहे हैं। सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। साथ विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना भी है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है।
इन बिंदुओं पर लगाई गई रोक
बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा पर रोक लगाई गई है। धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को इसमें छूट रहेगी। किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हरवे हथियार लेकर निकालने या चलने पर भी रोक लगाई गई है।
यहां लागू रहेगा धारा-144
(1) मुख्यमंत्री आवास मोराबादी के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
(2) पुराना मुख्यमंत्री आवास काँके रोड के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
(3) राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
(4) झारखण्ड उच्च न्यायालय के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
(5) नये विधान सभा के चाहरदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
(6) प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
(7) प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा के चाहरदीवारी से 200 मीटर की परिधि में।