केंद्र ने कहा- जम्मू-कश्मीर को मिले संवैधानिक हक

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न्यूज स्टॉपेज डेस्क

अनुच्छेद 370 पर 10वें दिन सुनवाई
पांच सदस्यीय बेंच ने कहा, अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने आज अनुच्छेद 370 को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर दसवें दिन की सुनवाई पूरी कर ली है। आज केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान बनाते समय यह लक्ष्य रखा गया था कि सभी राज्यों को एक समान दर्जा प्राप्त हो। देश के एक हिस्से (जम्मू-कश्मीर) के लोगों को उन अधिकारों से कैसे वंचित रखा जा सकता है, जो देश के बाकी लोगों को उपलब्ध है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

पांच सदस्यीय बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। 2 मार्च, 2020 के बाद इस मामले को पहली बार सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य के सभी विधानसभा सीटों के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए भी भूमि खरीदने की अनुमति देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट में संशोधन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर महिला आयोग, जम्मू-कश्मीर अकाउंटेबिलिटी कमीशन, राज्य उपभोक्ता आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को बंद कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च, 2020 को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था।

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