न्यूज स्टॉपेज डेस्क
झारखंड में शहरी निकाय चुनाव कराने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य चुनाव आयोग को अपडेट वोटर लिस्ट दे दी है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि जिस वोटर लिस्ट से राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं वही अपडेट है। उसी वोटर लिस्ट से शहरी निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कह दिया है कि अब इसी लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। बताते चलें कि स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
12 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
बतातें चलें कि मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में हुई। पूर्व पार्षद रोशनी खलखो ने शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर अवमानना याचिका दायर की है। जिसमें पूर्व में सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि वह चार माह में चुनाव संपन्न करा लेगी। लेकिन उसे अभी तक संशोधित और नवीनतम वोटर लिस्ट नहीं मिली है। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को शपथपत्र दाखिल कर यह बताने को कहा था कि वोटर लिस्ट कब तक दी जाएगी। अब उक्त मामले में अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद होगी।