रांची में पूजा समितियों के लिए DC-SSP ने किया गाइडलान जारी, देखें

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
दुर्गा पूजा 2023 के अवसर पर पूजा समितियों को जिला प्रशासन की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गये हैं। डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा द्वारा सभी पूजा समितियों को जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुये शांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सभी पूजा पण्डालों के लिए निम्न दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं:-

देखें क्या-क्या दिए गए निर्देश

  1. पंडाल एवं गेट का निर्माण किसी मकान या संस्थान से सुरक्षित दूरी पर की जाये।
    2. पंडाल एवं गेट का निर्माण गैस गोदाम/ट्रांसफॉर्मर/रेलवे लाईन/हाई टेंशन से सुरक्षित दूरी पर की जाये।
    3. पंडाल बनाने में नायलॉन एवं सेंथेटिक कपड़ों का उपयोग न किया जाये।
    4. पंडाल में महिला एवं पुरूष दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश/निकास के लिए अलग-अलग रास्ते बनाये जाये, साथ ही प्रवेश एवं निकास द्वार की चौड़ाई पर्याप्त रखी जाये।
    5. पंडाल का निर्माण मुख्य सड़क से हटकर दूरी पर किया जाये।
    6. आपातकालीन स्थिति में निकास के लिए अलग व्यवस्था की जाये।
    7. पंडाल के पीछे सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाये।
    8. बिजली की वायरिंग सुरक्षात्मक तरीके से रखी जाये।
    9. बिजली तार के नजदीक से पंडाल आदि का निर्माण नहीं किया जाये।
    10. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड की अनुमति एवं विद्युत भार स्वीकृत प्राप्त कर ही पूजा पंडालों में विद्युतीकरण एवं विद्युत सजावट का कार्य करें। पूजा कमिटि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारी से लोड स्वीकृत कराकर विद्युत कनेक्शन लें।
    11. पंडाल एवं भवनों में अर्थिंग की समुचित व्यवस्था की जाये। सभी विद्युत उपकरण एवं धातु निर्मित स्ट्रक्चरों को भूयोजित किया जाये।
    12. पूजा पंडालों में विद्युत नियंत्रण कक्ष/पैनल ऐसे जगह बनाया जाये, जहां विद्युतकर्मी आसानी से जा सकते हो। कक्ष के बाहर विद्युत नियंत्रण कक्ष का बोर्ड बाहर प्रदर्शित किया जाये।
    13. पंडालों के समीप विद्युत तारों के रोड क्रासिंग की स्थिति में तारों को जी.आई. वायर के साथ पर्याप्त ऊँचाई से ले जाने की व्यवस्था की जाये।
    14. पंडाल के निकट अथवा पण्डाल में ज्वलनशील पदार्थों को एकत्रित नहीं किया जाये।
    15. पंडाल के अंदर अथवा निकट अग्निशमन यंत्र, पानी एवं सूखे बालू से भरी बाल्टी, रबर हैण्ड ग्लव्स की व्यवस्था रखी जाये।
    16. पूजा समिति द्वारा फायर स्टेशन से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त की जाये।
    17. प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाये।
    18. लाउडस्पीकर का उपयोग नियम का अनुपालन करते हुये अधिकतम 70 डेसिबल की ध्वनि में रात्रि 10ः00 बजे तक किया जाये। तत्पश्चात विशेष परिस्थिति में खोया-पाया एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु धीमे ध्वनि में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। रात्रि 10ः00 बजे से लेकर प्रातः 06ः00 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग भजन/गाना आदि बजाने के लिए न किया जाये।
    19. पण्डाल में सीसीटीवी की व्यवस्था एवं उसके अवलोकन/मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जाये।
    20. पण्डाल के बाहर पण्डाल के पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों तथा आपातकालीन सेवा के लिए मोबाईल नंबर को दर्शाने की व्यवस्था की जाये।
    21. पूजा समिति द्वारा स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाये तथा उनको परिचय पत्र भी निर्गत किया जाये।
    22. महिलाओं एवं बच्चों के लिए दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की जाये।
    23. पूजा पंडाल के लिए पर्याप्त के0वी0ए0 के जेनरेटर की व्यवस्था की जाये एवं जेनरेटर को पंडाल से पर्याप्त दूरी पर रखी जाये।
    24. पूजा समिति द्वारा मार्ग में निर्मित अस्थायी गेट से अग्निशमन वाहन आवागमन एवं मूर्ति विसर्जन हेतु उसकी चौड़ाई एवं ऊँचाई कम से कम 18 फीट क्लीयर रखी जाये।
    25. फूड स्टॉल एवं मेला का आयोजन दूर्गा पूजा पण्डालों से पर्याप्त दूरी पर सक्षम प्राधिकार की अनुमति से ही संचालित किया जाये।
    26. पूजा पण्डाल पहुँचने के मार्ग पर रोड के किनारे दुकानदारों द्वारा सामान रखकर आवागमन बाधित नहीं करने दिया जाये।
    27. पूजा पण्डाल से किसी निकटतम सुरक्षित स्थान पर दर्शनार्थियों के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाये।
    28. समिति के सदस्यों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ सहयोग करते हुये विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखा जायेगा।
    29. किसी भी परिस्थिति में समिति के सदस्यों द्वारा किसी भी श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा।
    30. भीड़-भाड़ में प्रायः छिनतई/पॉकेटमारी की घटनायें होती है, छिनतई/पॉकेटमारी करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर उसे उपस्थित पुलिस कर्मियों के सुपुर्द किया जाये।
    31. व्हाट्सएप ग्रुप एवं सोशल मिडिया पर किसी संवेदनशील एवं आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड नहीं किया जाये और न ही ऐसी सामग्रियों को फॉरवर्ड किया जाये। संवेदनशील एवं आपत्तिजनक पोस्ट की सूचना तत्काल निकटतम प्रशासनिक पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/थाना प्रभारी को दिया जाये।
    32. विसर्जन निर्धारित तिथि, समय एवं मार्ग के अनुसार किया जाये। विसर्जन हेतु प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थल/घाट का ही उपयोग किया जाये।
    33. उपरोक्त के अतिरिक्त सभी पूजा पण्डाल के संचालक प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

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