दीपावली में रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे पटाखे

हैडलाइन
  • सभी त्योहारों के लिए पटाखे जलाने का समय किया गया निर्धारित

न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
दीपावली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मगर दीवाली सहित अन्य त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने पर पहरा रहेगा। मतलब दीपावली, गुरुपर्व, छठ, क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के दौरान पटाखा फोड़े जाने का समय निर्धारित कर दिया गया है। मालूम होगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा निर्देशों के तहत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पटाखा छोड़ने को लेकर आम सूचना जारी करते हुए अलग-अलग त्योहार के लिए अलग-अलग समय पटाखे छोड़ने का समय निर्धारित किया गया है। जारी सूचना के अनुसार दीपावली में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकेगे। इसी प्रकार गुरूपर्व पर भी रात्रि 08.00 बजे से 10.00 बजे तक ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे। छठ में प्रातः 06.00 बजे से 8.00 बजे तक पटाखा जलाने की इज़ाज़त दी गई है। वहीं, क्रिसमस और नए साल के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।

125 डेसीबल से कम आवाज वाले पटाखे चलाने की है अनुमति
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देश के अनुसार 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखे झारखंड में नहीं चला सकेंगे। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव यतीन्द्र कुमार दास की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषप्रद (Good or Satisfactory-1-50 and 51-100) श्रेणी में आते हैं। इसलिए यहां वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसीबल से कम होगी।

नियम का पालन नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से आम सूचना जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न करें। इन निर्देशों का पालन नहीं करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उन पर IPC की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तह्त विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बताते चले कि राज्य भर में यह कार्रवाई संबंधित जिले के डीसी की ओर से की जाएगी।

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