न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
रांची। धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सोमवार को जमीन कारोबारी कमलेश कुमार की रिमांड पर सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट से अनुरोध किया की कमलेश से पूछताछ के लिए दस दिनों की रिमांड दी जाए। इसी के बाद कोर्ट ने कमलेश को पांच दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए अनुमति दी है।यह रिमांड अवधि मंगलवार से आरम्भ होगी।
इससे पूर्व में भी 27 जुलाई को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में कमलेश को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा था। जमीन घोटाला से जुड़े मामले में ईडी ने बीते 21 जून को कमलेश के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. उस दौरान फ्लैट से कई करोड़ कैश राइफल लगभग 100 गोलियां आदि बरामद की गई थी दीदी ने अधिकारियों के आग्रह पर रांची के कांके थाना में कमलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिक भी दर्ज कराई थी, कमलेश को पांच बार सम्मन भेज कर ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वह ईडी के समझ पेश नहीं हुआ था। तब इसी के बाद ईडी ने छठा सम्मन जारी किया और 26 जुलाई को दिन के 11:00 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा , कमलेश कुमार शुक्रवार के दोपहर ईडी ऑफिस आया , उससे पूछताछ की गई, लेकिन कमलेश कुमार ईडी के सवालों का कोई भी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे सका, तत्पश्चात ईडी ने कमलेश को गिरफ्तार कर लिया था।
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