न्यूज स्टॉपेज डेस्क
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार की मश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। साहिबगंज अवैध खनन मामला सरकार का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ईडी और सीबीआई की ओर से जांच जारी है। वहीं, अब इसी मामले मं एक और FIR दर्ज की गई है। यह एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह तीर्थनाथ आकाश व अनुरंजन अशोक की ओर से दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार केस दर्ज कराने वालों न केवल सूचनात्मक जानकारी दी है बल्कि उन्होंने साहिबगंज में हो रहे अवैध खनन से संबंधित साक्ष्य भी देने का वादा किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्टिंग होने के भी साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं।
सीएम के प्रेस सलाहकार भी मामला कराया गया दर्ज
तीर्थनाथ आकाश की ओर से सीएम हेमंत सोरेन के अलावा उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू सहित 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर तीन सितंबर को झारखंड पुलिस के ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम के माध्यम से दर्ज किया गया है। एफआईआर की जानकारी साहिबगंज के मुफस्सिल थाने में भी दी गई है।
हाईकोर्ट ने जानें क्या दिया है आदेश
साहिबगंज में हो रहे अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर तीर्थनाथ आकाश व अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन (1954/2021) दायर की थी। इस पिटीशन को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि दोनों साहिबगंज के संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही दोनों को इस मामले में संबंधित साक्ष्य भी पुलिस को सौंपने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने आवेदन दे दिया है।
डीसी-एसपी व डीएफओ पर भी हुआ एफआईआर
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ डीसी रामनिवास यादव, तत्कालीन एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, डीएफओ मनीष तिवारी और एमओ विभूति कुमार पर भी एफआईआर किया गया है। इसके अलावा तत्कालीन एसडीपीओ प्रमोद मिश्रा, राजेंद्र दुबे, दाहू यादव, विष्णु यादव, पवितर यादव, आलोक रंजन, टिंकल भगत, बच्चू यादव, संजय कुमार यादव, भगवान भगत आदि का नाम भी एफआईआर में शामिल हे। बताया जा रहा है कि उपलब्ध डॉक्यूमेंट के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन, अभिषेक प्रसाद पिंटू और पंकज के कहने पर सरकारी पदाधिकारियों ने अवैध खनन और उसका ट्रांसपोर्टेशन कराया है।