न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दे दी। इसके साथ ही अब वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। मालूम हो कि ममता देवी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी।
निचली अदालत से सजा मिलने के कारण गई थी विधानसभा की सदस्यता
वर्ष 2022 में निचली कोर्ट ने ममता देवी को दो मामलों में पांच साल और दो साल की सजा सुनाई है। इसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी।
पीठ को अधिवक्ता ने क्या बताया
हाईकोर्ट में निकली अदालत के आदेश के खिलाफ सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता एके कश्यप और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने मामले की जानकारी दी। पीठ को बताया कि रामगढ़ की आइपीएल कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पत्थरबाजी हुई थी।जिसमें तत्कालीन बीडीओ को चोट लगी थी। निचली अदालत में गवाही के दौरान बीडीओ अपने बयान से पलट गए थे। घटना के दौरान पुलिस की गोली से दो किसानों की मौत हो गई थी। हिंसक प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन सीओ का वाहन फूंक दिया गया था। इसको लेकर वाहन चालन के प्राथमिकी कराई थी।
ममता देवी के पास नहीं था कोई हथियार
पीठ को अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रदर्शन दौरान ममता देवी के पास कोई हथियार नहीं था। ऐसे में या तो प्रार्थी की सजा पर रोक लगाई जाए या उन्हें मामले से बरी किया जाए। ताकि, वह विधानसभा चुनाव लड़ सके। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सजा पर रोक लगा दी।