न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग
रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। मामले में न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा को याचिका की त्रुटि दूर करने के लिए समय दिया। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।
सीएम की ओर से दायर याचिका में खा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने किसी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसकी सुनवाई पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है ।
याचिकाकर्ता ने अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है।
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