न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के आयोजन को लेकर दाखिल प्रिया कुमारी यादव एवं अन्य की याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार चार सप्ताह में स्पेसिफिक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि जेटेट परीक्षा कब ली जाएगी। जेटेट परीक्षा की टाइम फ्रेम निर्धारित कर राज्य सरकार को बताने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पैरवी की।
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के आयोजन को लेकर दाखिल प्रिया कुमारी यादव एवं अन्य की याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार चार सप्ताह में स्पेसिफिक शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि जेटेट परीक्षा कब ली जाएगी। जेटेट परीक्षा की टाइम फ्रेम निर्धारित कर राज्य सरकार को बताने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पैरवी की।
प्रत्येक वर्ष लेनी है जेटेट की परीक्षा
याचिका में कहा गया है कि एनसीईआरटी के गाइडलाइन के अनुसार जेटेट की परीक्षा प्रत्येक वर्ष लेनी है। राज्य सरकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के तहत भी प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा आयोजन करने की बात कही गई है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत भी कक्षा 1 से 5 और छठी कक्षा से आठवीं कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जेटेट की परीक्षा पास करनी जरूरी है। लेकिन राज्य में 2016 के बाद से यह परीक्षा ली ही नहीं गई है। याचिका करने वालों के अनुसार यदि यह परीक्षा ली नहीं ली जाती है तो वह नियोजन का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे।
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