आवास विहिन हैं तो पीएम आवास योजना के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

न्यूज स्टॉपेज डेस्क 
अगर आपके पास आवास नहीं है या पक्का मकान नहीं है तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 दिनांक 01.09.2024 से क्रियान्वित है। इस योजना की अवधि वर्ष 2024 से 2029 तक निर्धारित है। ऐसे में रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक अंतर्गत आवास योजना का लाभ लेने के लिए निगम कार्यालय या नजदीकी सीएचसी सेंटर-प्रज्ञा केंद्र से या स्वयं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए कई शर्तंें भी निर्धारित हैं। योग्य आवेदक को आवेदन के बाद आवेदन का प्रिंट आउट एवं उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन नगर निगम के पीएमएवाई (यू) कोषांग में जमा करना होगा

जानें कौन ले सकते हैं इस योजना का लाभ
– आवेदक का परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
– रांची नगर निगम क्षेत्र में निवास करने वाले आवास विहीन संबंधित परिवार जिसके पास देश में कहीं भी अपने अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं है, वही परिवार योजना के पात्र होंगे।
-आवेदक का वार्षिक आय 03 लाख से कम हो।

आवेदन के लिए यह है जरूरी दस्तावेज
– आधार कार्ड में मोबाईल नं० लिंक होना अनिवार्य है।
– आवेदक एवं आवेदक के पूरे परिवार का आधार कार्ड मोबाईल नं० से लिंक हो।
– आवेदक का आधार, पैन एंव वोटर कार्ड की छायाप्रति आवेदन के लिए जरूरी।
– आवेदक के माता-पिता एवं पति-पत्नी का आधार कार्ड की छायाप्रति ।
– आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति ।
– जमीन का दस्तावेज खतियान, डीड वंशावली, बंटवारानामा आदि।
– जमीन का अपडेट लगान रसीद। (जमीन का रसीद नहीं होने की स्थिति में
भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्न करें)
– अंचल कार्यालय से निर्गत आय प्रमाण पत्र।
– पूरे भारत में पक्का मकान नहीं है, इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
– आवेदक का बैंक पासबुक (अपडेट) की छायाप्रति ।
– आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो।
– पूरे परिवार का संयुक्त फोटो उस स्थान में जहां मकान बनाना है।
-आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) की छायाप्रति।

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