न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
रांची नगर निगम से अगर हॉस्टल-लॉज, बैंक्वेट हॉल या मैरिज हॉल का लाइसेंस प्राप्त करना है तो पड़ोसी की “हां” जरूरी है। अगर किसी ने आपत्ति दर्ज कर दी तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। दरअसल रांची नगर निगम से 172 हॉस्टल-लॉज और 38 बैंक्वेट-मैरिज हॉल संचालकों ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है। लाइसेंस जारी करने से पहले निगम ने अपने वेबसाइट पर सभी की सूची जारी की है। जिसमें पता व आवेदनकर्ता के साथ उक्त हॉल व लॉज का नाम भी शामिल है। दरअसल हाईकोर्ट की सख्ती पर निगम ने दो साल पहले आम लोगों से आपत्ति लेने का नियम बनाया था। इसके तहत उक्त सूची को जारी कर आपत्ति दर्ज कराने कहा गया है।
15 दिनों के अंदर दर्ज करानी होगी आपत्ति
रांची नगर निगम के अपर प्रशासक की ओर से आम सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि अगर किसी भी हॉस्टल/लॉज/बैंक्वेट हॉल/विवाह भवन/धर्मशाला से संबंधित आपत्ति है तो “झारखंड शहरी क्षेत्र धमशाला, विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली-2013 के तहत शिकायत दर्ज कराएं। 15 दिनों के अंदर निगम कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
शिकायत के बाद होगी जांच
बताते चलें कि नगर निगम लाइसेंस जारी करने के पहले आसपास के लोगों से जानकारी मांगता है कि कहीं इसके चलते उन्हें किसी तरह की समस्या तो नहीं है। अगर किसी को समस्या है और उन्होंने शिकायत की, जांच में शिकायत सही पाई गई, तो निगम लाइसेंस नहीं देगा।