न्यूज स्टॉपेज डेस्क
लोकसभा (आम) निर्वाचन- 2024 को लेकर सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराए जा रहे हैं। चुनाव के आलोक में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए शस्त्र अधिनियम-1962 की धारा 46 (21) के तहत रांची के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को अपने हथियार जमा करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची डीसी ने दिया है।
कहां हथियार करना होगा जमा
डीसी कार्यालय की ओर से दिनांक- 08.04.2024 एवं दिनांक-12.04.2024 से अपने शस्त्रों को थाना/ओ.पी. अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा करने कहा गया है। सभी लाइसेंसधारी को कहा गया है कि
दिनांक-13.04.2024 तकअपने हथियार जमा करें।
दूसरे राज्य और जिलों के लाइसेंसधारी को भी हथियार करना होगा जमा
डीसी ने जिला में रह रहे वैसे सभी हथियार के लाइसेंसधारी, जिनका लाइसेंस झारखंड राज्य के अन्य जिले या अन्य राज्य से निर्गत है उन्हें भी जमा करना होगा। ऐसे सभी लाइसेंसधारी से कहा गया है कि आगामी 48 घंटे के भीतर अपने नजदीकी थाना/ओपी में अपने शस्त्र को जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा शस्त्र नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।