न्यूज स्टॉपेज डेस्क
आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है
रांची: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है. ऐसे में अगर किसी ने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, नहीं तो कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. किसी वजह से आईटीआर तय सीमा तक फाइल करने में असमर्थ है तो विलंबित रिटर्न दाखिल किया जा सकता हैं, जो 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है. हालांकि, कुछ वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है.
वित मंत्रालय के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है . इसलिए इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले सभी के लिए ये जानकारी दी है कि अगर अभी तक जिसने भी ITR फाइल नहीं किया है, तो इस काम को जल्द से जल्द कर ले .
लगेगा जुर्माना
अगर 31 जुलाई 2023 तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो इस काम को पूरा करने के लिए मौके तो मिलेंगे. लेकिन वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है. विलबं से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक है. लेकिन इसके लिए जुर्माना भरना होगा. देर से ITR दाखिल करने वालों पर तत्काल 5000 रुपये का जुर्माना लगता है.
31 दिसंबर 2023 के बाद बढ़ेगा और जुर्माना
इसके अलावा, समय पर अपना नहीं भरने वालों को टैक्स डिडक्शन में नुकसान झेलना पड़ सकता है. अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR फाइल करते है तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर आप 31 जुलाई 2023 तक ITR फाइल करने में असफल रहते हैं, तो रिटर्न दाखिल नहीं होने तक प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज लगेगा.