न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
राजधानी में कई लोग फर्जी गरीब बनकर गरीबों के निवाला पर डाका डाल रहे हैं। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई जिसके बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए विशिष्ट अनुपजन पदाधिकारी रांची सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने ऐसे दो लोगों पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में अब तक उठाए गए अनाज के बदले में उन्हें राशि जमा करने की बात कही गई है। सही समय पर राशि जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी करने की बात कही गई है।
ज्वेलरी दुकान के बावजूद अंत्योदय कार्ड बनवाया
कमल में रहने वाले कन्हैयालाल साहू संपन्न होने के बावजूद अपने पास अन्त्योदय राशन कार्ड सं०-202003947671 रखे हुए हैं। इनके खिलाफ दीपेन्द्र कुमार गुप्ता, पिता कन्हैया लाल गुप्ता द्वारा अपर समाहर्त्ता, रांची को लिखित सूचना दी गयी है कि वे सम्पन्न व्यक्ति हैं। दो मंजिला पक्का का मकान है। उनके पुत्र तपन कुमार गुप्ता साहुकारी एवं ज्वेलरी का दुकान है। जो उनके साथ एक ही मकान में रहते हैं उनके पास चार पहिया वाहन (अल्टो) है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कन्हैया लाल साहू को कहा है कि आपके द्वारा अहर्त्ता नहीं होने के बावजूद विगत 08 वर्ष से सरकार द्वारा NFSA/PMGKAY के लिए आवंटित राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा है, जो झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 की धारा 07 के विरूद्ध है तथा प्राप्त किये गये खाद्यान्न की राशि वसूलने एवं प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान के अंतर्गत आता है।
घर में Ac लगाने के बावजूद उठा रहे थे गरीबों का अनाज
राजधानी के मेन रोड निवासी मोहम्मद मेराज के खिलाफ शिकायत की गई कि वे संपन्न परिवार से हैं घर में AC भी लगा है। इसके बाद भी उनके परिवार में अन्त्योदय राशन कार्ड सं०-202004914131 है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित शिकायत की गयी है कि मेराज की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, दो मंजिला पक्का का मकान है। मकान के नीचे एसी लगा हुआ स्टार टेलर का दुकान, घर में फ्रिज, कुलर, मोटरसाईकिल, वांशिग मशीन एवं टी०वी० है। सम्पन्न परिवार होते हुए भी अन्त्योदय राशन कार्ड बना कर उसका लाभ लिया जा रहा है। इसको लेकर विशिष्ट अनुवादक पदाधिकारी ने नोटिस जारी कर कहा है किआपके द्वारा अहर्त्ता नहीं होने के बावजूद विगत 07 वर्ष 06 माह से सरकार द्वारा NFSA/PMGKAY के लिए आवंटित राशन सामग्री का उठाव किया जा रहा है, जो झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 की धारा 07 के विरूद्ध है तथा प्राप्त किये गये खाद्यान्न की राशि वसूलने एवं प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान के अंतर्गत आता है।
6 दिनों के अंदर जमा करना होगा फाइन
जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से फर्जी गरीब बनाकर अनाज उठाने के दोनों आरोपी से कहा गया है कि वह 6 दिनों के अंदर फाइन जमा करें। साथ ही ही अर्हता नहीं रखने के बावजूद राशन कार्ड रखने के संबंध में अपना पक्ष रखें। इसके तहत कन्हैया लाल साहू से कहा गया है कि वह 06 दिनों के अंदर कुल 1,55,379.00 (एक लाख पचपन हजार तीन सौ उनासी) रुपया जुर्माना की राशि मुख्यशीर्ष 1456-सिविल पूर्ति, शीर्ष 14560080005-आर्थिक दण्ड एवं अन्य प्राप्ति में ऑनलाईन राजकोष में चलान के माध्यम से जमा कर अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। इसी प्रकार मोहम्मद मेराज से कहा गया है कि 06 दिनों के अंदर कुल 1,70,528.00 (एक लाख पचपन हजार तीन सौ उनासी) रुपया जुर्माना की राशि मुख्यशीर्ष 1456-सिविल पूर्ति, शीर्ष 14560080005-आर्थिक दण्ड एवं अन्य प्राप्ति में ऑनलाईन राजकोष में चलान के माध्यम से जमा कर / राशन कार्ड सरेंडर करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ एफआईआर करने की बात भी कही गई है।