न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची। आज झारखंड हाईकोर्ट ने संजीवनी बिल्डकॉन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर रांची की नगरी अंचल में तत्कालीन दो सर्किल ऑफीसर ओम प्रकाश यादव एवं कृष्ण कुमार की अलग-अलग दायर की गई तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया है यह मामला एसके द्विवेदी की कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए दिया है कोर्ट ने पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया और तत्कालीन सर्किल ऑफिसर पर आरोप था कि उन्होंने अपने सीईओ पद का दुरुपयोग करते हुए ज्यादा जमीन का म्यूटेशन किया था और रकबा कम था साथ ही संजीवनी बिल्डकॉन को अप्रोच रूप से फायदा पहुंचाने का कोशिश किया था सीबीआई ने इनके खिलाफ एक ही मामले में तीन तीन प्राथमिकी दर्ज कर रखी थी इन दोनों तत्कालीन सीओ को हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के आधार पर तीनों कोर्स कैसे को निरस्त करने का आगरा किया गया था कृष्ण कुमार और ओम प्रकाश यादव के तीन-तीन केस पर बहस हुई सीबीआई की ओर से बहस करने के लिए अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की जो की एक वरीय अधिवक्ता है और कृष्ण कुमार की ओर से राजेंद्र कृष्ण कृष्ण कुमार एवं जानीशंकर तिवारी ने पैरवी की थी.