होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान 30 जून तक करने पर 10 प्रतिशत तक की मिलेगी छूट 

न्यूज स्टॉपेज डेस्क
नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान 30 जून 2025 (प्रथम तिमाही) तक करने पर कर दाताओं को टैक्स की राशि पर अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान निगम द्वारा दिया गया है। यह जानकारी उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने शनिवार को राजस्व शाखा के पदाधिकारियों व टीम के निगम सभागार में आयोजित बैठक में दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी टीम सभी वार्डों में प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस छूट का लाभ ले सकें।

बकाएदारों के खिलाफ जारी होगा नोटिस
वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी बकाएदारों को यथाशीघ्र नोटिस निर्गत करते हुए कर की वसूली की जाएगी। इसको लेकर उप प्रशासक ने कहा कि निगम क्षेत्रांतर्गत लगभग 13,000 खाली भूमि पंजीकृत है. उनका री-असेसमेंट प्राथमिकता के साथ करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा बड़े प्रतिष्ठान जिनके द्वारा अब तक सेल्फ असेसमेंट नहीं किया गया है। उन्हें जल्द से जल्द सेल्फ असेसमेंट करने के लिए निर्देशित करें।

रेसीडेंशियल होल्डिंग में कमर्शियल यूज करने वालों पर कार्रवाई
उप प्रशासक ने निर्देश दिया कि सभी वार्ड में सघन अभियान चलाते हुए रेजिडेंशियल होल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले भवन मालिकों पर कार्रवाई करें। पेनल्टी के साथ कमर्शियल होल्डिंग के लिए ऑन स्पॉट डिमांड खड़ा करें। बैठक में सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक, निगम के कर संग्रहकर्ता, एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के कर संग्रहकर्ता, पीएमयू की टीम एवं राजस्व शाखा के अन्य कर्मी उपस्थित थे।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version