न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची नगर निगम क्षे़त्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के प्रतिष्ठान संचालित करने वालों पर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को इसकी बानगी रोस्पा टावर में देखने को मिली। यहां के पीओजे फर्नीचर और वन स्टॉप सर्विस नामक दो प्रतिष्ठानों को निगम ने सील कर दिया है। दरअसल निगम क्षेत्र स्थित भवनों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस एवं रेसिडेंशियल होल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियों की जांच को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विधिसम्मत कार्रवाई की जा रहीं है। इस क्रम में सहायक प्रशासक के नेतृत्व में निगम के राजस्व शाखा की टीम के द्वारा रोस्पा टावर अवस्थित दो प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।
क्यों की गई सील की कार्रवाई
निगम की टीम के द्वारा पूर्व में पीओजे फर्नीचर को ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिनांक 26.11.2024, 20.12.2024 एवं 31.01.2025 को नोटिस निर्गत किया गया था। साथ ही कर संग्रहकर्ताओं के द्वारा भी कई बार स्वयं जा कर प्रतिष्ठान में ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लेने के लिए निर्देशित किया गया था। दूसरी ओर निगम की टीम के द्वारा वन स्टॉप सर्विस को भीं पूर्व में कई बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया गया।
31 जनवरी को लगाया गया था विशेष शिविर
नगर निगम द्वारा दिनांक 31.01.2025 को ट्रेड लाइसेंस हेतु रोस्पा टावर परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। इसके बाद भी उक्त प्रतिष्ठानों ने ट्रेड लाइसेंस लेने में रुचि नहीं दिखाई गई। जिसके उपरांत झारखंड व्यापार लाइसेंस विनियम, 2017 के कंडिका 19 का प्रयोग करते हुए निगम द्वारा दुकानों को सील कर दिया गया।
बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर होगा सील
निगम के सहायक प्रशासक ने बताया कि निगम क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों को म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिस परिसर में बिना लाइसेंस के व्यवसाय संचालित हो रहा है, वैसे परिसर को पकड़े जाने पर सील किया जाएगा। जितने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान म्युनिसिपल लाइसेंस ले चुके हैं, वे लाइसेंस की अनुज्ञप्ति को अपने प्रतिष्ठान में ऐसे स्थापित करें जिसका अवलोकन वेरिफिकेशन के क्रम में सहजता के साथ किया जा सके। सील करने की कार्रवाई के दौरान नगर प्रबंधक, निगम के कर संग्रहकर्ता, मेसर्स श्री पब्लिकेशन के कर संग्रहकर्ता एवं राजस्व शाखा के पदाधिकारी उपस्थित थे।