न्यूज स्टॉपेज डेस्क
नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से जारी ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 गाइडलाइंस अब वापस ले ली गई हैं। एनएमसी ने इस संबंध में जारी नोटिस में कहा है कि, ’12 जून 2023 को जारी ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन गाइडलाइंस वापस ली जाती है। गौरतलब है कि एनएमसी ने इन गाइडलाइंस के तहत मेडिकल एजुकेशन में कई बदलावों की सिफारिश की थी, जिन्हें इसी सेशन से लागू किया जाना था।’ इन गाइडलाइंस में करिकुलम, रिसर्च और ह्यूमन रिर्सोसेस, दिव्यांग कैटेगरी के तहत एडमिशन समेत कई चीजों को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए थे। अब इस संबंध में एनएमसी की ओर से जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी।
किए गए थे ये बदलाव
एनएमसी की मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन में मुख्य सिफारिश यह थी कि, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग अलग-अलग की जगह एक साथ कराई जाए। इसके लिए एक कॉमन काउंसलिंग कराए जाने का प्रस्ताव था। फिलहाल 15 फीसदी सीटों की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और राज्य की 85 फीसदी सीटों की काउंसिलिंग स्टेट्स अथॉरिटी की ओर से कराई जाती है। दिशा-निर्देश में MBBS स्टूडेंट्स के लिए गांवों के एक परिवार को गोद लेने, 30 अगस्त के बाद एडमिशन लेने पर डिग्री नहीं मान्य होने आदि की डिटेल्स दी गई थी। लेकिन अब इस रद्द कर दिया गया है।
9 वर्ष के अंदर करना था एमबीबीएस
इसके अलावा रेगुलेशन में यह भी कहा गया था कि छात्रों को एडमिशन की डेट से 9 वर्ष के अंदर एमबीबीएस पूरा करना होगा। वहीं पहले वर्ष की परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ 4 अट्मेप्ट दिए जाने थे।