न्यूज स्टॉपेज डेस्क
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को
शुक्रवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पोड़ेयाहाट सड़क जाम के मामले में हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे को आरोप मुक्त कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निशिकांत दुबे के आरोप मुक्त करने के लिए दायर याचिका रद्द करने के लिए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने निचली अदालत का आदेश रद्द करते हुए कहा कि प्रार्थी पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। वर्ष 2009 में निशिकांत दुबे पर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। बताते चलें कि इस मामले में गोड्डा कोर्ट वर्ष 2013 में संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ आरोप तय भी किया गया था। आरोप गठन को निशिकांत दुबे ने चुनौती दी थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
निशिकांत दुबे को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने किया बरी
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