हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका हुई खारिज

न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क
जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका लगा है। ईडी के द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताने वाली हेमंत सोरेन की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मालूम हो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में यह मामला जजमेंट के लिए सूचीबद्ध की गई थी। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में भी दायर है याचिका
ईडी के द्वारा गिरफ्तारी और डिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की ओर से फैसला नहीं सुनाए जाने पर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर रखी है। मालूम हो कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की इस याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया था। जिस पर हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा और छह मई को सुनवाई की तारीख निश्चित की है।

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