न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची के चेशायर होम रोड में एक जमीन को गलत ढंग से खरीदने के आरोप में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को राहत मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। जानमारी के अनुसार प्रदान कर दी। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को निचली अदालत में एक-एक लाख रुपये के दो बेल बांड जमा करने कहा है। इसके साथ ही ईडी की अदालत में पासपोर्ट भी जमा कराने का निर्देश दिया। जमानत में यह भी शर्त रखी गई है कि वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट ने निचली अदालत में निर्धारित तिथि को उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है। बताते चलें कि पूर्व में हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने जमानत के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
18 सितंबर को ईडी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी
जमानत के लिए इससे पहले विष्णु अग्रवाल ने ईडी कोर्ट में अर्जी डाली थी। मगर 18 सितंबर को ईडी कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने हाईकोर्ट का रूख किया था।
31 जुलाई को ईडी ने किया था गिरफ्तार
चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप विष्णु अग्रवाल पर लगा है। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 31 जुलाई, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। बताते चलें कि उक्त जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी आरोप पत्र भी दाखिल कर चुका है।