नूंह हिंसा : अर्धसैनिक बलों की तैनाती का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

2 Min Read

न्यूज स्टॉपेज डेस्क

नई दिल्ली : हरियाणा के नूंह में सोमवार को हुई दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नूंह हिंसा मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि वीएचपी के विरोध मार्च के दौरान कोई नफरत भरा भाषण या हिंसा न हो। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विहिप और बजरंग दल द्वारा आयोजित मार्च के दौरान दिल्ली-एनसीआर में कोई नफरत भरा भाषण या हिंसा न हो।

संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवी भट्टी की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि अतिरिक्त पुलिस या अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तब पारित किया है, जब पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि दक्षिणपंथी समूहों विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनों की घोषणा की गई है।उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में विहिप के जुलूस को रोकने की कोशिश के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में दो होमगार्ड सहित छह लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार के अनुसार, हिंसा के बाद से अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version