न्यूज स्टॉपेज डेस्क
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाहौर की पुलिस ने जमान पार्क से PTI पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को उनके घर से अरेस्ट किया। दरअसल इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने इमरान को 3 साल की सजा सुनाई है। इस सजा के साथ ही अब अगले 5 साल तक इमरान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तीन साल की सजा के साथ कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी PM पर एक लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जानें कोर्ट ने क्या कहा
तोशाखाना मामले में में फैसले के वक्त कोर्ट ने कहा PTI चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी। इमरान भ्रष्टाचार में लिप्त थे। बताते चलें कि अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया था। इसके बावजूद इमरान खान कोर्ट नहीं पहुंचे। जिसके बाद जज ने इस मामले में फैसला सुना दिया। हालांकि, अब इमरान खान ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
अब तोशाखाना केस को ऐसे समझें
– सत्ताधारी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने चुनाव आयोग के सामने तोशाखाना गिफ्ट मामला उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इमरान ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को बेच दिया। जबकि इमरान ने चुनाव आयोग को बताया था कि उन्होंने तोशाखाने से सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था। उसे बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले। हालांकि, बाद में खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।
-करीब दो साल पहले अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर कर इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी मांगी। कमिशन ने कहा कि गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। त खालिद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
-इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान से पूछा था कि आप तोहफों की जानकारी क्यों नहीं देते? इस पर खान के वकील के ओर से कोर्ट को जवाब दिया गया था कि मुल्क की सुरक्षा को खतरा इससे हो सकता है। साथ ही दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए अवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दी जा सकती।
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