न्यूज स्टॉपेज डेस्क
मोदी सरनेम मानहानि केस मामले में आज यानी 2 अगस्त को राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट (SC) में जवाब दाखिल किया। जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके मामले में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से मना किए जाने पर मुझे अहंकारी कहा गया। ये निंदनीय है। राहुल ने कोर्ट को यह भी बताया कि मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है। जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता चली गई। जबकि, पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। बताते चलें कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को मामले में जवाब देने के लिए कहा था। जिस पर पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में 21 पेज का हलफनामा दायर कर कहा है कि मोदी सरनेम केस में राहुल का रवैया अहंकारी है। ऐसे में उनकी याचिका खारिज कर देना चाहिए।अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
… 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल
मोदी सरनेम मामले मेंअगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो वह तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि, राहुल को इस मामले में 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में नियमानुसार सजा पूरी होने के छह साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देती है तो 2025 में राहुल की सजा पूरी होगी। जिसके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। ऐसे में 2031 तक यानी अगले आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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