न्यूज स्टॉपेज डेस्क
मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी को शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने राहुल गांधी को राहत देते हुए 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। सजा पर रोक लगते ही राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता वापस मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। वही सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा दिए जाने पर कहा कि जज ने अधिकतम सजा का कारण नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाई जाती है।
2 अगस्त को राहुल ने SC में दाखिल किया था जवाब
मोदी सरनेम मानहानि केस मामले में 2 अगस्त को राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट (SC) में जवाब दाखिल किया गया। जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके मामले में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से मना किए जाने पर मुझे अहंकारी कहा गया। ये निंदनीय है। राहुल ने कोर्ट को यह भी बताया कि मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है। जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता चली गई। जबकि, पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। बताते चलें कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को मामले में जवाब देने के लिए कहा था। जिस पर पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में 21 पेज का हलफनामा दायर कर कहा है कि मोदी सरनेम केस में राहुल का रवैया अहंकारी है। ऐसे में उनकी याचिका खारिज कर देना चाहिए।