न्यूज स्टॉपेज डेस्क
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की याचिका पर मंगलवार यानी कल 4 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई होनी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में इस मामले को सूचीबद्ध किया गया है।
…तो रांची सिविल कोर्ट में राहुल को होना पड़ेगा हाजिर
राहुल गांधी के मामले में रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में भी मंगलवार को ही सुनवाई होनी है। ऐसे में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट क्या आदेश देता है। अगर राहुल गांधी की याचिका स्वीकार नहीं होती है, तो उन्हें रांची सिविल कोर्ट में हाजिर होना पड़ सकता है।
मोदी सरनेपर पर टिप्पणी को लेकर किया गया है केस
राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने केस किया है, जिस पर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी, जो खारिज हो चुकी है। बताते चलें कि
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर है। इस टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया है।
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