– डीसी ने जारी किया आदेश, त्योहार के दौरान बिजली आपूर्ति नहीं होगी बंद
न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची में पर्व-त्योहार आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान विद्युत आपूर्ति बंद नहीं होगी। दरअसल झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने ये निर्देश जारी किया है। मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ आदेश दिया है कि आवश्यकतानुसार कम-से-कम समय के लिए आंशिक विद्युत आपूर्ति बंद की जा सकती है। उपरोक्त आदेश के आलोक में यदि पूर्व की भांति रामनवमी पर्व के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों / समितियों के द्वारा बड़े आकार के झंडे एवं वाहनों पर अधिक ऊंचाई के साउण्ड सिस्टम, अधिक ऊंचाई की झाकियां आदि के साथ जुलूस निकाला जाता है तो विद्युत तारों में करंट का प्रवाह रहने के कारण दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
नियमानुसार 4 मीटर तक ही झंडे की ऊंचाई रखने का आदेश
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, रांची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति हेतु 11 केबी लाईन संरचनाओं में विद्युत तारों की भूमि से ऊंचाई 4.6 मीटर होती है जो सड़क पर यदि कोई निर्माण सामग्री आदि रखी हो, तो इससे भी कम हो सकती है। डीसी ने इसके आलोक में सभी सार्वजनिक रामनवमी पूजा समितियां, चैती दुर्गा पूजा समितियां, रामनवमी श्रृगांर समितियां एवं अन्य सभी सार्वजनिक अखाड़ों को निदेश दिया है कि सार्वजनिक हित में तथा किसी भी दुर्घटना से बचाव एवं उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आगामी रामनवमी पर्व, 2025 के अवसर पर जुलूस में निकलने वाले झंडे, वाहनों पर साउण्ड सिस्टम एवं झाकियों कीअधिकतम ऊंचाई 4 (चार) मीटर तक सिमित रहेगा।
इन बिंदुओं पर अमल करने का निर्देश
(1) झंडा खड़ा करने के समय बिजली के तारों / उपकरणों को ध्यान में रखते हुए ही झंडा खड़ा किया जायेगा, किसी तरह की लापरवाही से कोई अप्रिय घटना घट सकती है।
(2) बसों एवं अन्य बड़ी वाहनों के छत पर कोई व्यक्ति न बैठे एवं उस पर किसी तरह की कोई ऊंची सामग्री / ऊंचा झंडा नहीं लगाया जायेगा।
(3) किसी भी वाहन पर वाहन की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर साउण्ड बॉक्स / लाउडस्पीकर आदि नहीं लगाया जायेगा।
(4) शोभायात्रा के दौरान समिति के वॉलेन्टियर शोभायात्रा के साथ चल रहे श्रद्धालु पर लगातार विशेष निगरानी रखे जिससे किसी के भी लापरवाही / गलती से काई दुर्घटना नहीं हो।
(5) श्रद्धालु/आम जनता मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों / उपकरणों को छुने अथवा किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी सम्पर्क करने की कोशिश नहीं करें।
(6) श्रद्धालु/आम जनता मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों / उपकरणों को छुने अथवा किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी सम्पर्क करने की कोशिश नहीं करें।
(7 ) उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई विवादित/भड़काऊ / साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले कोई भी नारा/गीत/गाना आदि नहीं बजाया जायेगा।
(8) किसी भी प्रकार की समस्या होने पर नजदीकी पुलिस पदाधिकारी / दण्डाधिकारी से सम्पर्क किया जाये।