न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची नगर निगम ने शनिवार से शहर में बिना रजिस्ट्रेशन और अनियमित खटाल संचालकों के खिलाफ एक सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत, निगम की टीम यह सुनिश्चित करेगी कि खटाल संचालकों के पास आवश्यक वैधानिक दस्तावेज़ जैसे ट्रेड लाइसेंस, परिसर का होल्डिंग, और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था हो।
खटाल संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
रांची नगर निगम के प्रशासनिक आदेश पर यह जांच अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी खटाल संचालक के पास वैधानिक दस्तावेज़ नहीं होते हैं, या खटाल से निकलने वाले अपशिष्ट का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो उन पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 319/3 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पब्लिक स्थानों पर गोबर डालने पर जुर्माना
निगम ने यह भी बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर जुर्माना वसूला जाएगा। झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के अनुसार, बिना अनुमति के खटाल संचालित करने पर दो हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है, और उल्लंघन जारी रहने पर प्रति दिन 50 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी हो सकता है।
खटाल संचालकों को ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्देश
निगम ने सभी खटाल संचालकों को ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, खटाल संचालकों को अपने पशुओं को साफ और स्वस्थ रखने, और आसपास की सफाई का भी ध्यान रखने की सलाह दी गई है। नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।