ईडी ऑफिस, राजभवन, सीएम आवास के आसपास अब अगले आदेश तक धारा-144 लागू
न्यूज स्टॉपेज डेस्क
सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न, यातायात व्यवस्था बाधित होने व विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। लोक परिशांति भंग होने की संभावना को लेकर धारा-144 को फिर से अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया। 31 जनवरी को ईडी के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर रांची के सदर एसडीओ ने -31.01.2024 के रात्रि 10.00 तक के लिए धारा 144 लागू किया था। लेकिन अब इसको आगे बढ़ते हुए सीएम आवास ई ऑफिस और राज भवन की 100 मीटर की परिधि में अगले आदेश तक के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है।
क्या है आदेश में
सदर एसडीओ की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि
प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसी आलोक में सदर एसडीओ द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित जगहों पर निम्न जगहों पर निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया गया। इसके तहत बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन या सभा करने पर रोक लगा दी गई है साथ ही हरवे हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है।
👉(1) मुख्यमंत्री आवास के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
👉(2) राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
👉(3) प्रवर्तन निदेशालय, डोरंडा, रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में।