न्यूज स्टॉपेज डेस्क
रांची के अशोक नगर में हुई 70 वर्षीय महिला मालंबिका सिन्हा की हत्या के आरोपी औरंगजेब अंसारी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि औरंगजेब को हिरासत में ले लें। जस्टिस हृशिकेष रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। बताते चलें कि हाईकोर्ट ने औरंगजेब को जमानत देने का आदेश दिया था।
परिजनों ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख
पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद औरंगजेब ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका में सुनवाई के बाद औरंगजेब को सशर्त जमानत दी थी। इसको लेकर जिस बुजुर्ग की हत्या हुई थी उसके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत रद्द करने का आग्रह किया था।
पुलिस की जांच सही नहीं
परिजनों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में पुलिस की जांच सही नहीं है। पुलिस का कहना है कि औरंगजेब के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले। जबकि, एफएसएल की रिपोर्ट मे कहा गया है कि औरंगजेब के कपड़े पर लगे खून और महिला का खून मैच किया है। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए औरंगजेब की जमानत याचिका रद्द कर दी।
क्या है पूरा मामला
रांची के अशोक नगर में रहने वाली बुजुर्ग महिला मालंबिका सिन्हा की हत्या 22 मार्च 2022 को उसके घर में चाकू मार कर कर दी गई थी। दरअसल घटना के दिन महिला के घर दिन के 12 बजे के करीब दो अपराधी पहुंचे थे। तब बुजुर्ग महिला की मेड ने उन्हें चूड़ा और पानी भी दिया था। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद अचानक अपराधियो ने उनपर चाकू से हमला कर दिया। महिला ने बचने के लिए कमरे में छिपने का प्रयास किया। मगर अपराधियों ने उनपर चाकू से हमला कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपरधी घर से भाग निकले। मामले में जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें एक आरोपी औरंगजेब भी था।