मामला कोचिंग सेंटर का : दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट

2 Min Read

न्यूज़ स्टॉपेज डेस्क

नई दिल्ली। दिल्ली के कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई के मामले पर कोचिंग सेंटर्स को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कोचिंग सेंटर्स को दिल्ली हाई कोर्ट में ही अपना पक्ष रखने को कहा।दरअसल, हाई कोर्ट ने अग्निशमन विभाग को अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना चल रहे सभी कोचिंग सेंटर बंद करने का निर्देश दिया था। कोचिंग सेंटर्स की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने प्रभावित पक्ष को सुने बिना कोचिंग सेंटर्स बंद करने का आदेश दे दिया। कोचिंग सेंटर्स को कुछ राहत दी जाए।

सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर ने कहा कि ऐसे कोचिंग हैं, जहां डेस्क ही नहीं है। सभी छात्र पास-पास बैठे हैं। आप यह बताएं कि 200-300 वर्ग गज में आपने कितने छात्रों का नामांकन कराया है। ऐसी स्थिति में अगर आग लग जाए तो क्या होगा। तब रोहतगी ने कहा कि हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनी गई। वहां शिक्षक हैं, छात्र हैं। हमें ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को होने वाली है, तब तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाएं। 15 कोचिंग सेंटर पहले ही बंद हो चुके हैं।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://chat.whatsapp.com/EVBAiUdCPZGL492hCJH8Mw

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version