न्यूज स्टॉपेज डेस्क
टैक्स डिफाल्टर वाहनों के पेनाल्टी की राशि में 50 प्रतिशत माफी की योजना परिवहन विभाग की ओर से लाया गया है। विभाग के सचिव की ओर से 31.07.2024 को जारी अधिसूचना के तहत झारखंड राज्य में निबंधित सभी प्रकार के वाहनों के वाहन स्वामियों को वन टाइम सेटलमेंट के रूप में अर्थ दण्ड माफी की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत टैक्स डिफाल्टर वाहनोंको अधिसूचना की तिथि से 180 दिनों के भीतर की अवधि में बकाया रोड टैक्स के अतिरिक्त 50 प्रतिश पेनाल्टी की राशि जमा करने पर उस वाहन पर देय जो भी पेनाल्टी होगा उसे माफ कर दिया जाएगा। साथ ही उक्त वाहन को विनियमित किया जाएगा। रांची डीटीओ ने इस संबंध में सूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि पेनाल्टी में माफी का प्रावधान दिनांक 26.01.2025 तक है। इस तिथि के पश्चात टैक्स डिफाल्टर वाहनों पर रोड टैक्स पूर्ववत की तरह ही रहेगा।
टैक्स डिफाल्टर वाहनों के रोड टैक्स में 50 प्रतिशत पेनाल्टी की माफी 26 जनवरी तक
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